Income Tax : आपको बता दें इस साल लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार अपना आखरी बजट पेश करने जा रही है। ऐसे में 1 फरवरी को पेश होने वाले इस बजट से सभी काफी सारे उम्मीदें लगाकर बैठे हैं। हालाँकि चुनावों के चलते यह बजट केवल कुछ ही महीनों के लिए होगा, जिसके चलते इसमें ज्यादा कुछ बड़ा होने की सम्भावना थोड़ी कम है। उम्मीद की जा रही है कि लोकसभा चुनावों को देखते हुए सरकार Income Tax स्लैब में मिलने वाली छूट के दायरे को बढ़ा सकती है।
अगर आप एक नौकरीपेशा हैं और Income Tax बचना चाहते हैं, तो आज हम आपको इसका एक बेहतरीन तरीका बताने वाले हैं। आप इस तरीके से इनकम टैक्स में छूट का लाभ उठा सकते हैं, लेकिन इसमें आपको अपनी पत्नी की सहायता की आवश्यकता पड़ेगी। दरअसल, इनकम टैक्स में दी जाने वाली छूट में HRA काफी अहम होता है और यह आपकी सैलरी का ही हिस्सा होता है।
आपको बता दें नए टैक्स स्लैब में HRA के तहत छूट नहीं दी गई है, इसलिए अगर आपको टैक्स में छूट प्राप्त करनी है, तो आपको पुराने टैक्स स्लैब का चयन करना होगा।
HRA के तहत Income Tax में मिलने वाली छूट के लिए इन 6 बातों का रखें ध्यान
- अगर आपको HRA के तहत टैक्स में मिलने वाली छूट का फायदा उठाना है, तो आप अपनी पत्नी के नाम पर घर का किराया देकर ऐसा कर सकते हैं।
- आपको बता दें कोर्ट की तरफ से सुनाए गए कई फैसलों में पति द्वारा पत्नी को दिए गए किराए को मान्यता मिल चुकी है और उसे HRA के तहत छूट मिलती है।
- पत्नी के नाम पर HRA की छूट का लाभ उठाने के लिए पति-पत्नी को भी किराएदार और मकान मालिक की तरह रेंट एग्रीमेंट बनाने की सलाह दी जाती है और पत्नी को अपने पति को रेंट स्लिप जारी करनी चाहिए।
- पत्नी को इसे अपनी आय के सोर्स में दिखाना बेहद जरूरी है। अगर उनकी आय टैक्स के दायरे में नहीं आती फिर भी उन्हें आईटीआर फाइल करना चाहिए।
- इस परिस्थिति में पूरा मालिकाना हक पत्नी के पास होना चाहिए और इसमें पति की कोई भी भागीदारी नहीं होनी चाहिए।
- रेंट रिसिप्ट पर पति और पत्नी के नाम के साथ ही किराया, पत्नी का पैन कार्ड और सिग्नेचर होने चाहिए।