यदि आप भी चाहते हैं, कि आपको मुफ्त में राशन सामग्री मिलें, तो इसके लिए आपको राजस्थान सरकार द्वारा शुरू किए गए NFSA Portal में अपना पंजीकरण करवाना होता। तत्पश्चात यदि खाद्य सुरक्षा योजना में आपका नाम शामिल किया जाता है, तो आपको भी फ्री में राशन सामग्री दी जाएगी। तो आइए इस लेख के माध्यम से जानते हैं, कि आप खाद्य सुरक्षा योजना में किस तरह से आवेदन कर सकते हैं तथा आवेदन करने के लिए कौन-कौन से दस्तावेज देने होंगे।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना क्या है? (National Khadya Suraksha Yojana Kya Hai)
भारत सरकार ने साल 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना की शुरुआत की थी, इस योजना के तहत जो भी आर्थिक रूप से कमजोर परिवार है, उनको केंद्र सरकार की तरफ से कम कीमत में खाद्य सामग्री दी जाएगी। प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलो राशन सरकार की तरफ से दिया जाएगा। सरकार ने राशन समाग्री का लाभ प्राप्त करने के लिए राशन कार्ड को अनिवार्य कर दिया था यानी जिन लोगों के पास राशन कार्ड उपलब्ध होगा, केवल वहीं लोग इसका लाभ ले पाएंगे। खाद्य सामग्री में मुख्य रूप से गेहूं , चावल और चीनी होता है।
राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक पात्रता ( Rajasthan Khadya Suraksha Yojana Eligibility)
राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ राजस्थान के मूल निवासी लोगों को दिया जाएगा, यदि आप असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, अथवा लघु एवं सीमांत किसान है, तो आपको इस सूचना का लाभ मिलेगा, इसके अलावा जो परिवार इस योजना के लिए आवेदन करता है, उसके परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी योजना का लाभ ना लेता हो, इसी तरह से जो महिलाएं इंदिरा गांधी विधवा पेंशन योजना का लाभ ले रही है, उन लोगों को भी खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ दिया जाएगा।
राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज (Rajasthan Khadya Suraksha Yojana Ke Liye Document)
राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ लेने के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, साथ ही राजस्थान का मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, इसके अलावा आपको अपना आधार कार्ड तथा राशन कार्ड भी जमा करना होगा।
राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना के लिए अप्लाई कैसे करें? (Rajasthan Khadya Suraksha Yojana ke liye Apply Kaise Kare)
राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर में food.rajasthan.gov.in की वेबसाइट को सर्च करना होगा। होम पेज पर आने के पश्चात आपके सामने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा हेतु नवीन आवेदन प्रक्रिया का एक ऑप्शन खुलेगा, उस ऑप्शन पर क्लिक करें, अब आपको आवेदन पत्र को डाउनलोड करना है तथा आवेदन पत्र में आपको पूछी गई सभी जानकारी को भरना होगा।
आवेदन पत्र में आपको अपना माता-पिता का नाम, स्थाई पता, परिवार के कुल सदस्यों की संख्या, ग्राम पंचायत का नाम तथा आधार संख्या भरना होगा, उसके बाद आप आवेदन पत्र को चेक कर लें और जो भी त्रुटि हो, उसे अपडेट करें। तत्पश्चात आपको आवेदन पत्र के साथ दस्तावेजों की छाया प्रति लगाकर उसे अपने नजदीकी खाद्य विभाग में जमा करना होगा।
यदि खाद्य विभाग के अधिकारी द्वारा आपके आवेदन पत्र को मंजूरी दी जाती है, तो राजस्थान सरकार की खाद्य सुरक्षा योजना की लिस्ट में आपका भी नाम शामिल किया जाएगा।
निष्कर्ष
इस आर्टिकल में हमने आपको राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा क्या है तथा राजस्थान सरकार की खाद्य सुरक्षा योजना के लिए आप किस तरह से आवेदन फार्म भर सकते हैं, उसके पूरे प्रोसेस को विस्तार से बताया है।