UP Bhagya Laxmi Yojana : केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा जनता के लिए कई तरह की योजना चलाई जाती है जिनका लाभ हर आदमी को दिया जाता है। हर आय वर्ग के लोगों के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं और इनका लाभ भी उन्हें पहुंचाया जा रहा है, ताकि देश को विकसित कर सके और लोगों को आत्मनिर्भर बना सके। सरकार द्वारा यह योजना गरीब वर्ग के लोगों, बुजुर्ग व्यक्ति, छात्रों, बेटियों, महिलाओं सभी के लिए चलाई जाती हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही योजना के बारे में बताने जा रहे हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही है।
अगर आप उत्तर प्रदेश राज्य के रहने वाले हैं तो यह खबर आपके काम की है। दरअसल उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा राज्य की बेटियों के लिए एक योजना चलाई जा रही है, जिसका नाम भाग्यलक्ष्मी योजना है।अब समाज की नकारात्मक सोच और भ्रूण हत्या को रोकने के लिए यूपी सरकार द्वारा ये योजना चलाई जा रही है, जिससे बेटियों के जन्म को बढ़ावा दिया जा सके। लोगों की इसी सोच को दूर करने के लिए भाग्यलक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई है।
आज हम आपको बताने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही भाग्यलक्ष्मी योजना के अंतर्गत क्या लाभ दिए जाते हैं और इस योजना का लाभ लेने के लिए कौन आवेदन कर सकता है? इस योजना के आवेदन के लिए लोगों को किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी और कौन इसके लिए पात्र हैं? आइये जानते है इस योजना के बारे में पूरी जानकारी…..
UP Bhagya Laxmi Yojana क्या है?
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बेटियों के जन्म को बढ़ावा देने के लिए भाग्यलक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता को सीधे लाभार्थी के खाते में ही भेज दिया जाता है। लेकिन इसके लिए आपके बैंक अकाउंट से आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। उत्तर प्रदेश भाग्यलक्ष्मी योजना के अनुसार जब बालिका छठी कक्षा में आ जाये तो माता पिता को 3000 रूपये, आठवीं कक्षा में 5000 रूपये, 10वीं कक्षा में 7000 रूपये और 12वीं कक्षा में 8000 रूपये दिए जाएंगे। उसके बाद जब लड़की 21 साल की हो जाएगी तो माता-पिता को सरकार की तरफ से 2 लाख रुपये दिए जाएंगे।
क्या है इस योजना के लाभ
- भाग्यलक्ष्मी योजना का लाभ उत्तर प्रदेश राज्य की आर्थिक रूप से गरीब वर्ग की बालिकाओं को दिया जाएगा।
- इस योजना के तहत बेटी के जन्म पर 50,000 रुपये और माँ को 5,100 रुपये की राशि दी जाएगी।
- इसके साथ ही लड़की के छठवीं कक्षा में पहुंचने पर 3,000 रूपये, आठवीं कक्षा में पहुंचने पर 5,000 रूपये, 10वीं कक्षा में 7,000 रूपये और 12वीं कक्षा में पहुंचने पर 8,000 रुपये लड़की को दिए जाएंगे।
- इसके बाद जब लड़की की उम्र 21 साल हो जाती है तो माता-पिता को 2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
- लेकिन भाग्यलक्ष्मी योजना का लाभ केवल एक परिवार की दो बेटियों को ही दिया जायेगा।
- बेटी को पढ़ाई करने के लिए सरकारी शिक्षण संस्थान में दाखिला होना चाहिए लड़कियों को शिक्षा का स्तर ऊपर होगा।
भाग्यलक्ष्मी योजना का उद्देश्य
आज के समय में कई सारे लोग ऐसे हैं जो बेटी के जन्म से खुश नहीं होते है और उन्हें जन्म से पहले ही मार देते हैं। कई सारे गरीब परिवार के लोगों के पैसों की कमी के कारण भी बेटी को जन्म देने से डरते हैं। इसकी वजह से लगातार लड़कियों की संख्या में कमी आती जा रही है। इसी समस्या को देखते हुए उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने भाग्यलक्ष्मी योजना की शुरुआत की है।
इस योजना के द्वारा बेटियों की भ्रूण हत्या को रोकना, समाज में फैल रहे नकारात्मक सोच को बदलना, बेटियों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने का उद्देश्य रखा गया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही भाग्य लक्ष्मी योजना के तहत बेटी के जन्म से लेकर उसकी पढ़ाई का सारा खर्च सरकार द्वारा उठाया जाता है। इस योजना की मदद से माता-पिता को बेटी की शादी करने में भी आर्थिक परेशानी नहीं होती है।
क्या होनी चाहिए योग्यता
- उत्तर प्रदेश के भाग्यलक्ष्मी योजना का लाभ लेने के लिए गरीब परिवार की सालाना आय 2 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
- 31 मार्च 2006 के बाद गरीबी रेखा के नीचे परिवारों में जन्म लेने वाली बालिकाओं को इस योजना के लिए योग्य माना जाएगा।
- इस योजना के अंतर्गत लड़की की शादी 18 साल से कम उम्र में नहीं होनी चाहिए।
- लड़की के माता पिता को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना बहुत जरूरी है।
- बच्ची को स्वास्थ्य विभाग के रोग प्रतिरक्षित करना जरूरी है।
- जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर बच्चे के जन्म के 1 साल तक जन्म नामांकन किया जाना चाहिए।
योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी दस्तावेज
अगर आप उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही भाग्यलक्ष्मी योजना का लाभ लेना चाहते है तो आपके पास कुछ जरूरी दस्तावेज भी होने चाहिए। वरना इन दस्तावेजो के बिना आपका आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। इस योजना के लिए आवेदन करने हेतु आपके पास निवास प्रमाण पत्र, माता पिता का आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाणपत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट डिटेल्स, भाग्यलक्ष्मी योजना में भाग लेने के लिए बेटी का जन्म किस अस्पताल में हुआ है, उस अस्पताल का बालिका का जन्म प्रमाण पत्र आदि दस्तावेज होने चाहिए।
कैसे करें आवेदन :
- यूपी भाग्यलक्ष्मी योजना के लिए आवेदन करने हेतु आपको सबसे पहले महिला एंव बाल विकास विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- इस वेबसाइट के होमपेज पर जाने के बाद आपको आवेदन फॉर्म का लिंक मिलेगा जिस पर क्लिक करके उसे डाउनलोड करना होगा।
- इस आवेदन पत्र को डाउनलोड करने के बाद इसमें मांगी गई सभी जानकारी आपको सही से भरनी होगी। जैसे नाम बेटी के जन्म, तिथि, माता का नाम, पिता का नाम जैसी सभी जानकारियां भरनी है।
- फॉर्म में सभी जानकारी भरने के बाद आपको इसके साथ जरूरी दस्तावेज भी सलंग्न करने होंगे।
- उसके बाद इस आवेदन फॉर्म को अपने किसी नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र या नजदीकी महिला कल्याण विभाग के कार्यालय में जमा करना है। इस तरह से आप इसमें आवेदन कर सकते हैं।
- इसके बाद सभी दस्तावेज और आवेदन फॉर्म के सत्यापन के बाद पात्र साबित होने पर आपको इस योजना का लाभ दिया जायेगा।