Govt Scheme : जाने क्या है उत्तरप्रदेश विकलांग योजना? कैसे मिलेगा इसका लाभ? जाने पूरी डिटेल्स

nikhil singh
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Govt Scheme : हमारे देश में केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा कई ऐसी योजना चलाई जा रही है जिनसे जनता को काफी फायदा पहुंचाया जा रहा है। इन योजनाओं से देश के हर वर्ग को आर्थिक सहायता दी जा रही है ताकि वह समझ में अपना सर उठा कर चल सके। इन्हीं योजनाओं के माध्यम से सरकार लोगों का सामाजिक और आर्थिक विकास कर रही है। ऐसी ही कई सारी योजनाएं हैं जिनकाहमारे देश के नागरिक उठा रहे हैं। लेकिन केंद्र सरकार ही नहीं बल्कि राज्य सरकारों द्वारा भी ऐसी कई योजनाएं चलाई जाती है जो लोगों के जीवन को विकसित करती है। आइये जानते है एक ऐसी ही योजना के बारे में जो उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही है।

यूपी सरकार ने चलाई योजना

दरअसल आज हम आपको उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही उत्तर प्रदेश विकलांग योजना के बारे में बताने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा राज्य के विकलांग लोगों के लिए उत्तर प्रदेश विकलांग योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत दिव्यांग जनों के लिए पेंशन योजना शुरू की गई है। इस योजना की शुरुआत 2016 में की गई थी। उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना का संचालन राज्य के समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा है।

राज्य का ऐसे लोग जो शारीरिक रूप से विकलांग है और कोई काम करने में असमर्थ है तो वे उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के तहत आवेदन कर इसका लाभ ले सकते हैं। आज हम आपको इस योजना की पूरी जानकारी देने जा रहे हैं कि कौन लोग इसके लिए योग्य हैं और कौन इसका लाभ ले सकते हैं? इसके अलावा इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया की भी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं।

उत्तरप्रदेश विकलांग योजना

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के दिव्यांगजनों के लिए उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना की शुरुआत की गई है और वह लोग इसके तहत आवेदन करके योजना का लाभ ले सकते हैं। किसी योजना के तहत विकलांग और दिव्यांग जनों को हर महीने ₹500 की आर्थिक मदद दी जा रही है। ताकि वह अपना खर्च आराम से चला सके और किसी दूसरे व्यक्ति पर आश्रित ना रहे। इस से उनका जीवन भी बेहतर होगा। इस पेंशन की राशि को समय-समय पर बढ़ाया भी जाएगा। ताकि दिव्यांगजनों को अपनी जीविका चलाने के लिए किसी अन्य व्यक्ति पर आश्रित न रहना पड़े।

कौन कर सकते है आवेदन

उत्तरप्रदेश की सरकार द्वारा चलाई जा रही उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के तहत वही व्यक्ति आवेदन कर सकता है जिसकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर हो चुकी है। इसके अलावा लाभार्थी का नाम बीपीएल सूची में होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति इस योजना के लिए आवेदन करना चाहता है तो वह समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट पर जाकर कर सकता है। लेकिन इसमें आवेदन करने के लिए व्यक्ति का 40% तक विकलांग होना जरूरी है। अगर लाभार्थी इन सभी पात्रता को पूरी करता है तो वह इस योजना का लाभ ले सकता है और हर महीने 500 रुपये की आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकता है।

क्या है इस योजना का उद्देश्य

इस बात की जानकारी तो आप सभी को है कि कई सारे लोग हैं जो शारीरिक रूप से विकलांग होते हैं और अपने शरीर से कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। इस तरह किसी भी काम के लिए उन्हें अपने परिवार या किसी अन्य व्यक्ति पर आश्रित रहना पड़ता है। ऐसे ही व्यक्तियों की परेशानियों को देखते हुए उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा यह फैसला लिया गया है और उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना की शुरुआत की गई है। उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य विकलांग नागरिको को आर्थिक मदद देना है। इस योजना के अंतर्गत उन्हें ₹500 प्रतिमाह दिए जाते हैं जिससे वे अपनी जरूरतों को पूरा कर सके और उन्हें दूसरों पर बोझ बनकर न रहना पड़े।

क्या है उत्तरप्रदेश विकलांग योजना के लाभ

  • राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना का लाभ उन्हें राज्य नागरिकों को दिया जाएगा जो शारीरिक रूप से 40% तक विकलांग है।
  • ऐसे नागरिकों को राज्य के समाज कल्याण विभाग से मंजूरी मिलने के बाद उन्हें हर महीने 500 रुपए दिए जाएंगे।
  • इस योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि सीधे उनके खाते में ही आ जाएगी।
  • विकलांग नागरिकों को अपनी जीविका चलाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है।

क्या होनी चाहिए योग्यता

  • इस योजना के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति उत्तर प्रदेश राज्य का निवासी होना चाहिए और उसकी उम्र 18 साल होनी चाहिए।
  • इस योजना के लिए आवेदन करने वाले विकलांग व्यक्ति के परिवार की मासिक आय 1,000 रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
  • अगर विकलांग व्यक्ति के पास चार पहिया या तीन पहिया वाहन है तो वह इस योजना का लाभ नहीं ले सकता है।

कौनसे होने चाहिए जरूरी दस्तावेज

अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और उत्तर प्रदेश विकलांग योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास कुछ जरूरी दस्तावेज भी होनी चाहिए। ताकि वह आपकी विकलांगता का प्रमाण पत्र दे सकें। इसके अलावा आपके पास आधार कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल्स, आयु प्रमाणपत्र, निवास प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, पहचान प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, विकलांगता प्रमाणपत्र की विधिवत् प्रमाणित प्रतिलिपि और आय प्रमाणपत्र आदि दस्तावेज भी होने चाहिए।

कैसे कर सकते है आवेदन

अगर कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और वह 40% तक विकलांग है तो आप उत्तर प्रदेश विकलांग योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं और हर महीने इस योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता ले सकते हैं। आइये आपको बताते है इसकी आवेदन प्रक्रिया के बारे में….

  • सबसे पहले आपको राज्य के समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • इस वेबसाइट के होम पेज पर जाने के बाद आपको दिव्यांग पेंशन योजना का विकल्प दिखाई देगा और आपको इस पर क्लिक करना होगा।
  • इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा और वहां पर आपको ऑनलाइन आवेदन का विकल्प दिखाई देगा जिस पर आपको क्लिक करना है।
  • इस आवेदन फॉर्म में आपको इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारियां जैसे नाम, बैंक अकाउंट डिटेल्स, आय प्रमाणपत्र, विकलांगता का विवरण सभी डिटेल्स भरनी है।
  • सभी जानकारी सही से बढ़ाने के बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना है और इसका एक प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास रख लेना है।
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