ड्राइविंग लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाना गैर-कानूनी है. गाड़ी चलाते समय भी ड्राइवर के पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए.
ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अब लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है. घर बैठे ही आसानी से लोग ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं.
सबसे पहले आपको दिल्ली RTO की वेबसाइट पर जाना है, इसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज पर क्लिक करना होगा। ऐसा करने से आप सरकार के 'सारथी पोर्टल' पर पहुंच जाएंगे।
सारथी पोर्टल पर पहुंचने के बाद स्टेट लिस्ट में से आपको दिल्ली स्लेक्ट करना होगा. इसके बाद एप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस पर जाना होगा।
इसके बाद आवेदन पत्र को भरें। साथ ही मांगे गए डॉक्यूमेंट्स को जमा कर दें और स्लॉट बुकिंग के लिए मांगी जाने वाली भुगतान राशि भी जमा कर दें।
इसके बाद आप फिर एक बार सारथी प्लेटफॉर्म पर जाएं और Apply for DL पर जाकर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए एप्लाई करें और Holding Learner’s Licence के अंदर अपने एप्लीकेशन फॉर्म को जमा करें.
आरटीओ के ड्राइविंग टेस्ट के लिए 30 दिन के समय सीमा के अंदर डेट डिसाइड करें। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए फीस जमा करें और अपनी कंफर्मेशन स्लिप को डाउनलोड करें.