Govt Scheme : इस स्कीम में हर महीने मिलेगी 1,000 रुपये, किस राज्य की है योजना और कैसे करें आवेदन?

nikhil singh
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Govt Scheme : हमारे देश में असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे लोगों के लिए सरकार कई तरह की योजनाएं चला रही है। केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही इन योजनाओं का फायदा गरीब और मजदूर वर्ग के लोगों को मिल रहा है। ऐसी ही योजनाओं के बारे में हम आपको आज बताने जा रहे हैं। इन योजना के माध्यम से लोगों को मासिक पेंशन भी दी जा रही है। इसी तरह की एक पेंशन योजना के बारे में आज हम इस आर्टिकल के तहत आपको बताने जा रहे हैं जो उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही है।

आज हम आपको ऐसी ही एक सरकारी योजना के बारे में बताने जा रहे हैं जो उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही है और इसके तहत हर महीने पेंशन दी जा रही है। इस पेंशन योजना का नाम महात्मा गांधी पेंशन योजना है। यह योजना उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे मजदूरों के लिए चलाई जा रही है। इस योजना का उद्देश्य है कि उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की जा सके और वह आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सके। उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा राज्य के बुजुर्गों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह योजना चलाई जा रही है।

किसके लिए चलाई जा रही है योजना

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही ये योजना बुजुर्गों के लिए है। इस योजना का फायदा 60 साल की उम्र पार कर चुके बुजुर्गों को दिया जा रहा है। अगर किसी व्यक्ति की उम्र 60 साल से कम है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ऐसे बुजुर्गों को हर महीने ₹1000 की पेंशन दी जा रही है। यह पेंशन उन्हीं लोगों को दी जा रही है जो असंगठित क्षेत्र में मजदूरी कर रहे हैं। इस पेंशन की रकम सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है।

क्या होनी चाहिए पात्रता

आप लोगों की जानकारी के लिए बता दे कि मध्य प्रदेश की योगी सरकार द्वारा चलाई जा रही महात्मा गांधी पेंशन योजना का लाभ असंगठित क्षेत्र में काम करने उन लोगों को मिलेगा, जिनकी उम्र 60 साल से अधिक है। लेकिन इन मजदूरों के पास लेबर कार्ड होना जरूरी है। इसके अलावा वह केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही किसी पेंशन योजना का फायदा ना ले रहा हो। केवल उन्ही मजदूरों को इस पेंशन योजना का लाभ दिया जा रहा है।

क्या-क्या मिलते है लाभ

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर कोई महात्मा गांधी पेंशन योजना का लाभ ले रहा है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो ये राशि उसकी पत्नी को हर महीने मिलना शुरू हो जाती है। इसके 2 साल बाद इस योजना की पेंशन योजना की रकम बढ़ा दी जाती है। जो कि अधिकतम 1,250 रुपये कर दी जाती है। इसके लिए आपसे किसी प्रकार का अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाता है। इस योजना का लाभ केवल उत्तरप्रदेश के निवासियों को ही दिया जायेगा।

किन दस्तावेजों की होगी जरूरत

अगर कोई मजदूर इस योजना का लाभ लेना चाहता है तो उसे इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इस योजना के लिए आवेदन करने हेतु आपके पास आधार कार्ड, बैंक पास बुक, निवास प्रमाण-पत्र, लेबर कार्ड और केंद्र और राज्य सरकार के किसी भी विभाग से पेंशन नहीं दिए जाने का प्रमाण पत्र, लाइफ सर्टिफिकेट हर साल, पेंशन धारक की मौत की दशा में परिवारजनों को एक माह के अंदर जानकारी देना अनिवार्य है। इन डाक्यूमेंट्स के अलावा आपके पास राशन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो मोबाइल नंबर आदि होना जरूरी है।

क्या है इस योजना का उद्देश्य

उत्तरप्रदेश के राज्य सरकार द्वारा महात्मा गांधी पेंशन योजना ऐसे लोगों के लिए शुरू की गई है जो 60 साल की उम्र पार कर चुके हैं और असंगठित क्षेत्र में मजदूरी कर रहे हैं। अब ऐसे लोगों को आर्थिक सहायता देने के लिए यह योजना शुरू की गई है ताकि बुढ़ापे में उनको किसी अन्य व्यक्ति पर आर्थिक रूप से निर्भर न रहना पड़े। ऐसे व्यक्ति जो शारीरिक रूप से कमजोर हो चुके हैं और जिनके हाथ पैर अब काम नहीं कर रहे हैं। जो अब मजदूरी नहीं कर सकते हैं, ऐसे लोगों की जरूरत को पूरा करने के लिए यह योजना शुरू की गई है। ऐसे लोगों को हर महीने 1,000 रुपये की राशि पेंशन के रूप में दी जा रही है। अगर कोई व्यक्ति इस योजना का लाभ उठा रहा है और उसकी मृत्यु के बाद उसकी विधवा बीवी को हर महीने हजार रुपए मिलते हैं और 2 साल पूरा होने के बाद उसे 1250 रुपये मिलना शुरू हो जाते है।

कैसे करें ऑफलाइन आवेदन

अगर आप राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही महात्मा गांधी पेंशन योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। हम आपको दोनों ही तरीके बताने जा रहे हैं जिसमें सबसे पहले ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया बताने जा रहे हैं।

  • अगर आप इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको श्रम विभाग के कार्यालय जाना होगा।
  • श्रम विभाग कार्यालय में जाकर आपको महात्मा गांधी पेंशन योजना से जुड़ा हुआ आवेदन फार्म लेना होगा।
  • आवेदन फार्म लेने के बाद इसमें मांगी गई सभी जानकारी आपको सही रूप से भरनी होगी और जरूरी दस्तावेज भी इसके साथ अटैच करने होंगे।
  • आवेदन फार्म और जरूरी दस्तावेजों को अब श्रम विभाग के कार्यालय में जाकर जमा करवा देना होगा।
  • आवेदन फॉर्म जमा करने के बाद आपको एक राशि दी जाएगी जिसे आपको सुरक्षित अपने पास रख लेना है।
  • इस तरह से आपका इस योजना में ऑफलाइन आवेदन हो जाएगा।
  • आवेदन फार्म जमा होने के बाद इसके सत्यापन की प्रक्रिया होती है और अगर सब कुछ सही पाया जाता है तो आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाती है।

कैसे करें ऑनलाइन आवेदन

  • इस योजना के लिए आवेदन करने हेतु आपको सबसे पहले उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की वेबसाइट https://upbocw.in/ पर जाना होगा।
  • इसके बाद आपको वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन का लिंक दिखाई देगा जिसके ऊपर क्लिक करना है।
  • हम आपके सामने एक एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा जिसमें मांगी गई सभी जानकारी आपको सही से बनी है और इसके साथ ही जरूरी दस्तावेज भी स्कैन करके अपलोड करने हैं।
  • एक बार आवेदन पत्र को दोबारा चेक कर लेना है, अगर सभी जानकारी सही है तो आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना है।
  • इसके बाद आवेदन फार्म जमा होते ही आपके पास एक आवेदन संख्या आ जाएगी और आपको इसका प्रिंट आउट निकालकर अपने पास रख लेना है।
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